गुणवत्ता परीक्षण में नमूने विफल होने के बाद FSSAI ने एवरेस्ट और LG हिंग की बिक्री रोक दी।

गुणवत्ता परीक्षण में नमूने विफल होने के बाद FSSAI ने एवरेस्ट और LG हिंग की बिक्री रोक दी।

एफएसएसएआई ने एवरेस्ट और एलजी द्वारा निर्मित मिश्रित हींग की बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि जांच में उत्पाद घटिया पाए गए। एवरेस्ट के नमूनों में 0-3% अल्कोहल में घुलनशील अर्क था; एलजी की कच्ची हींग में स्टार्च की मात्रा अधिक थी।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दो प्रमुख मसाला ब्रांडों – मेसर्स एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स लालजी गोधू एंड कंपनी (एलजी ब्रांड यूनिट) द्वारा निर्मित मिश्रित हींग (असाफोएटिडा) की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

यह कार्रवाई एक विशिष्ट ब्रांड के तहत बेचे जा रहे मिश्रित हींग की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता की शिकायत के बाद की गई है। इसके बाद एफएसएसएआई ने प्रमुख ब्रांडों को शामिल करते हुए व्यापक बाजार निगरानी शुरू की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रारंभिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों में एवरेस्ट और एलजी दोनों के मिश्रित हींग उत्पाद निम्न गुणवत्ता के पाए गए।

एवरेस्ट और एलजी यूनिट्स से कानूनी तौर पर नमूने एकत्र किए गए।

एफएसएसएआई ने मुंबई में स्थित मेसर्स एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एलजी ब्रांड यूनिट की केंद्र द्वारा लाइसेंस प्राप्त इकाइयों से सीधे कानूनी नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्राथमिक प्रयोगशाला में भेजा गया।

एफएसएसएआई ने गुजरात राज्य एफडीए के साथ मिलकर गुजरात के उमबरगांव में एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की राज्य-लाइसेंस प्राप्त इकाई में संयुक्त निरीक्षण और नमूनाकरण अभियान भी चलाया।

प्राथमिक प्रयोगशाला ने पुष्टि की कि इन अभियानों के दौरान एकत्र किए गए मिश्रित हींग के सभी कानूनी नमूने निम्न गुणवत्ता के थे।

हींग के नमूनों में निर्धारित मानक से कम मात्रा पाई गई।

खाद्य उत्पाद मानक एवं योजक विनियम, 2011 के अंतर्गत, कच्चे हींग, गोंद अरबी, स्टार्च और आटे को मिलाकर बनाया गया मिश्रित हींग एक स्वीकार्य श्रेणी है। विनियमों के अनुसार, अंतिम मिश्रित हींग उत्पाद में कम से कम 5% अल्कोहल में घुलनशील अर्क सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा हींग होना आवश्यक है।

प्रयोगशाला परीक्षणों में पाया गया कि मिश्रित हींग के नमूनों में केवल 0-3% अल्कोहल में घुलनशील अर्क था, जो अनिवार्य न्यूनतम 5% से काफी कम था। इससे संकेत मिलता है कि उत्पादों में आवश्यक कच्ची हींग की मात्रा 30-40% कम थी।

एफएसएसएआई ने मुंबई स्थित एलजी ब्रांड यूनिट में कच्चे हींग की छह किस्मों के साथ-साथ तैयार उत्पादों के नमूने भी एकत्र किए। एफएसएसएआई मानकों के अनुसार कच्चे हींग में स्टार्च की अधिकतम मात्रा 1% होनी चाहिए, लेकिन प्रयोगशाला परीक्षणों में एलजी की सभी छह किस्मों में स्टार्च का स्तर 15% से 32% तक पाया गया, जिसके कारण इन्हें निम्न गुणवत्ता वाला माना गया।

नियमों के अनुसार, कच्ची हींग में कम से कम 12% अल्कोहल में घुलनशील अर्क होना आवश्यक है।

एफएसएसएआई ने बिक्री रोकने का आदेश दिया, कार्य योजना मांगी

मिश्रित हींग के कई बैच स्थापित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न पाए जाने के बाद, एफएसएसएआई ने औपचारिक रूप से मुंबई स्थित मेसर्स एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई स्थित एलजी ब्रांड यूनिट को बिक्री निषेध आदेश जारी किए।

यह प्रशासनिक कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया एक निवारक उपाय है।

एफएसएसएआई ने संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है, जिसमें यह बताया गया हो कि वे पहचानी गई प्रथाओं को कैसे सुधारेंगे और मानक मिश्रित हींग का उत्पादन सुनिश्चित करेंगे।

निर्माताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे बाजार में मौजूद सभी घटिया उत्पादों को स्वेच्छा से वापस मंगा लें।

Rohit Mishra

Rohit Mishra